अग्रिम राशि लेने के बाद भी भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न करने और जमीन की रजिस्ट्री कराने में हीला हवाली करने वालें बिल्डर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया है। उपभोक्ता फोरम ने भोंसलेस प्रापर्टी डीलर को एक माह की अवधि में ली गई अग्रिम राशि को हर्जाना के साथ वापस करने का आदेश दिया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला कुम्हारी के लोटस साईं सिटी ड्रीम्स कैवल्यधाम से संबंधित है। इस प्रस्तावित कालोनी में अंबिकापुर (सरगुजा) निवासी रंजना सिंह ठाकुर ने जमीन सहित मकान के लिए 21 लाख रुपये में भोंसलेस प्रॉपर्टीज डीलर से करार किया था। करार के दौरान डायरेक्टर राजीव भोंसले एवं राहुल भोंसले को 4 लाख 32 हजार 100 रु. का भुगतान किया गया था। करार के तहत भूमि की रजिस्ट्री 60 दिन में करने के बाद मकान का निर्माण शुरू किया जाना था। परंतु बिल्डर ने ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और ना ही मकान का निर्माण शुरू करवाया। जिस पर परिवादी द्वारा दी गई रकम की वापसी की मांग किए जाने पर इंकार कर दिया गया। जिसके बाद प्रकरण को जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने भोंसलेस प्रापर्टी डीलर द्वारा किए गए इस कृत्य को सेवा में कमीं के साथ व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना। फोरम ने एक माह की अवधि में प्रापर्टी डीलर को ली गई अग्रिम राशि 4 लाख 32 हार 100 रु. के साथ इससे हुए मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रु., वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही जमा रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किए जाने के भी निर्देश दिए गए है।