किशोरी को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है। मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 16 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश हरीश अवस्थी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना 21 जुलाई 2017 की है। 17 वर्ष की किशोरी घर से लापता हो गई थी। किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में की गई थी। लापता किशोरी को पुलिस ने आदर्श नगर निवासी अभिषेक वर्मा (21 वर्ष) के घर से बरामद किया गया था। बाद में खुलासा हुआ कि अभिषेक किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर साथ ले आया था। इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश हरीश कुनार अवस्थी ने अभिषोक वर्मा को नाबालिग का अपहरण करने व उसके साथ जबरिया शारीरिक संबंध स्थापित करने का दोषी माना। आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 7 वर्ष, दफा 363 के तहत 4 वर्ष तथा 366 के चहच 5 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।