केंद्र सरकार ने शुरू की नई पेंशन योजना UPS, तय पेंशन के साथ कर्मचारियों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा का भरोसा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और सुनिश्चित पेंशन का भरोसा दिलाते हुए 1 अप्रैल 2025 से एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक विकल्प है। UPS उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है जो सेवानिवृत्ति के बाद अनिश्चित पेंशन राशि से चिंतित रहते थे।

क्या है UPS योजना?

UPS के तहत केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यह सुविधा निश्चित पेंशन प्रदान करती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की योजना बनाना आसान हो जाता है।

NPS से कैसे अलग है UPS?

जहां NPS में पेंशन की राशि रिटायरमेंट के समय जमा हुए कोष और खरीदे गए एन्‍युइटी पर निर्भर करती थी, वहीं UPS एक सुनिश्चित पेंशन देता है। यानी कर्मचारियों को पहले से ही यह पता रहेगा कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी।

UPS के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए पात्र कर्मचारी Form A2 या Form A1 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  • Form A2: उन कर्मचारियों के लिए जो पहले से केंद्र सरकार की सेवा में हैं और UPS को चुनना चाहते हैं।
  • Form A1: उन नए कर्मचारियों के लिए जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद सेवा में शामिल हुए हैं

दोनों फॉर्म्स Protean CRA वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म में कार्यालय प्रमुख या DDO के पास जमा किया जा सकता है।

ध्यान दें: आवेदन करते समय कर्मचारी को नोडल कार्यालय की मुहर वाला एक प्राप्ति पर्ची (acknowledgement slip) जरूर लेना चाहिए जो सबमिशन का प्रमाण होगा।

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

UPS उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं। यह योजना न केवल तय पेंशन देती है, बल्कि कर्मचारियों को भविष्य को लेकर आश्वस्त भी करती है।