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कोटवारी के ऐवज में मिली सेवा भूमि की कर दी बिक्री, कोटवार के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया जुर्म

कोटवारी के ऐवज में मिली भूमि को बेचे जाने के मामले में पुलिस ने कोटवार के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी कोटवार ने जमीनी दस्तावेजों में कूट रचना कर जमीन का सौदा किया था। इस माध्यम से उसने 7 लाख रु. की रकम हड़प ली थी।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला नगर कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी खुमान दास ग्राम दतान (पलारी) जिला बलौदा बाजार का कोटवार है। खुमान दास पनिका (32 वर्ष) ने दुर्ग के कैलाश नगर निवासी सदन जाल (36 वर्ष) से ग्राम दतान में कोटवारी के ऐवज में मिली भूमि को बेचने का सौदा किया था। सेवा भूमि होने के कारण यह भूमि विक्रय योग्य नहीं थी। इसके बावजूद खुमान ने भूमि पर अपना मालिकाना हक बताते हुए जमीनी दस्तावेजों में कूट रचना कर 11 लाख रु. में बेंच दी। साथ उप पंजीयक कार्यालय से सदन जाल के नाम पर 20 अक्टूबर 2016 तथा 25 फरवरी 2017 को मुख्तयारनामा एवं बिक्रीनामा कराकर 7 लाख 20 हजार रु. की रकम वसूल ली थी।
बाद में ठगी का शिकार होने का खुलासा होने पर सदन जाल ने रक वापसी की मांग किए जाने पर खुमान दास द्वारा प्रदान किए गए चेक खाता मेंं पर्याप्त राशि के आभाव में बैंक से बाउंस हो गए थे। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई थी। शिकायत की जांच मेंं जमीन विक्रय में धाखाधड़ी का खुलासा होने पर कोटवार खुमान दास के खिलाफ दफा 420, 467, 468, 471 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।