रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सुलभ बना दिया है। अब वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 42 से अधिक सेवाएं बिना किसी बिचौलिये के घर बैठे सिर्फ एक क्लिक में उपलब्ध हैं।
परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश ने जानकारी दी कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक आधार प्रमाणीकरण के जरिए इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

🚙 वाहन से संबंधित 23 सेवाएं, जैसे:
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) की डुप्लिकेट कॉपी
- पता परिवर्तन
- स्वामित्व हस्तांतरण
- परमिट जारी करना, नवीनीकरण, समर्पण
- मोबाइल नंबर अपडेट
- फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन का रूपांतरण
🧑✈️ ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 19 सेवाएं, जैसे:
- लर्नर व ड्राइविंग लाइसेंस में पता या बायोमेट्रिक्स बदलना
- डुप्लीकेट DL या LL
- इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट
- PSV बैज जारी करना
- कंडक्टर लाइसेंस संबंधित सेवाएं
एस. प्रकाश ने बताया कि अब तक वाहन 4.0 के तहत 1,724 आवेदन और सारथी 4.0 के माध्यम से 34,225 लाइसेंस संबंधी आवेदन का सफलतापूर्वक 01 वर्ष में निराकरण किया गया है।
कैसे लें सुविधा:
- https://parivahan.gov.in पर जाएं
- Online Services में जाकर
- Vehicle Related Services या Driving License Related Services चुनें
- अपनी ज़रूरत के अनुसार सेवा का चयन करें
परिवहन विभाग का उद्देश्य नागरिकों को तेज़, पारदर्शी और डिजिटल सेवा प्रदान करना है। यह पहल न सिर्फ समय की बचत करेगी, बल्कि भ्रष्टाचार को भी कम करने में मददगार साबित होगी।
