चाकू की नोक पर छात्रा का अपहरण किए जाने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी युवक को 2 साल के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी मोहन सिंह कोर्राम की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया है। आरोपी यवक छात्रा को धमका कर अपने साथ मोटर सायकल पर बिढ़ाकर ले गया था।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला विश्वदीप स्कूल की छात्रा से संबंधित है। घटना दिनांक 13 मार्च 2012 को कक्षा आठवीं की स्कूल छात्रा परीक्षा देने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल के पास सिविल लाइन निवासी शशांक दास उर्फ चिन्ना छात्रा को अपनी मोटरसायकल बैठने की जिद करने लगा। जिससे इंकार करने पर युवक ने उसे चाकू मारने की धमकी देकर मोटर सायकल बैठाया और शीतला मंदिर तालाब के पास ले जाकर छात्रा से मारपीट की। इस घटना की जानकारी छात्रा ने घर वापस लौटकर अपने परिजनों को दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले पर सीजेएम कोर्ट में विचारण किया गया। विचारण पश्चात आरोपी शशांक दास उर्फ चिन्ना को नाबालिग का अपहरण करने का दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 2 वर्ष के कारावास तथा 500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है।