घर में अकेली किशोरी की अस्मत से खिलवाड़ करने का किया प्रयास, आरोपी को मिली 9 वर्ष कारावास की सजा

घर में अकेली किशोरी की अस्मत से खिलवाड़ का प्रयास किए जाने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी को 9 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला फास्ट टे्रक कोर्ट न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। 26 फरवरी 2015 को पीडि़त 15 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव में ही रहने वाला युवक पन्ना यादव (37 वर्ष) शराब के नशे में धुत्त होकर उसके घर में जबरिया घुस गया और किशोरी के साथ उसकी अस्मत से खिलावाड़ करने के इरादे से छेडख़ानी करने लगा। किशोरी किसी प्रकार से उसके चुंगल से निकल कर भागी और अपनी सहेली के घर जाकर आश्रय लिया। जिसके बाद मोबाइल से अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी पन्ना यादव (37 वर्ष) को घर में जबरिया प्रवेश कर किशोरी के साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने का दोषी पाया। मामले में आरोपी को दफा 452 के तहत 3 वर्ष कारावास, 500 रु. अर्थदंड, दफा 354 के तहत 3 वर्ष कारावास, 500 रु. अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष कारावास, 500 रु. अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सभी सजाए एक साथ चलेंगी। वहीं अर्थदंड़ की राशि अदा न किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी।

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