रायपुर: छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप चलाने के आरोप में ASI (Assistant Sub-Inspector) और हवाला कारोबारी की जमानत अर्जी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने सट्टा एप के प्रमोटर्स के लिए काम किया और अधिकारियों तथा राजनेताओं के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद की।
हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। मामले में पुलिस ने अपनी जांच में यह पाया कि आरोपी ने महादेव सट्टा एप के प्रमोटर्स को संरक्षण और मदद दी थी, साथ ही हवाला कारोबार से जुड़े हुए कई संदिग्ध लेन-देन में भी उसका नाम आया था।
आरोपियों पर सट्टे के अवैध संचालन, हवाला ट्रांजेक्शन और सरकारी अधिकारियों तथा राजनेताओं के साथ मिलीभगत का आरोप है। मामले में आगे की जांच जारी है।