भाग्यशाली बनाने के नाम पर व्यापारियों से लाखों रुपए की रकम ऐंठने वालें आरोपी की पुलिस को तलाश है। आरोपी ने अधिक ब्याज देने का लालच देकर प्रति माह किश्तों में रकम जमा कराई थी। जिसके बाद मूल रकम की वापसी से भी इंकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 420, 467, 468 तथा आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा 120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के पोलसाय पारा स्थित कमल कटपीस के संचालक से संबंधित है। कमल कटपीस के संचालक अभिषेक जैन उर्फ पिंटू द्वारा कुछ वर्षो पूर्व भाग्यशाली बनों योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 10 हजार रु. या 6 हजार रु. की मासिक किश्त जमा किया जाना था। जिसके बाद संबंधित को अधिक ब्याज के साथ जमा मूल रकम वापस करने का आश्वासन दिया गया था। इस योजना पर विश्वास कर बांधा तालाब निवासी निर्मलचंद जैन ने भी 5 जनवरी 2012 से प्रति माह निवेश करना प्रारंभ किया था। 10 हजार रु. की रकम प्रति माह 5 अगस्त 2016 तक जमा कराई गई। इसके अलावा 5 जनवरी 2015 से 5 जनवरी 2016 तक 6 हजार रु. की मासिक किश्त भी निर्मल द्वारा जमा की गई। इस प्रकार से कुल 7 लाख 28 हजार रु. की नगद रकम को अभिषेक जैन की संस्था कमल पटपीस में जमा कराई गई थी। जमा रकम के ऐवज में बकायादा रसीद भी प्रदान की गई थी। रकम की आवश्यक्ता होने पर निर्मल द्वारा जमा की गई रकम वापस मांगे जाने पर अभिषेक टाल मटोल करने लगा, जिससे परेशान होकर मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अभिषेक जैन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ कर दी है। इस मामले में अब तक 7 शिकायतकर्ता सामने आए है।