छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: डॉ. राकेश गुप्ता को पद से हटाने का आदेश स्थगित

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के चेयरमैन और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के नामित सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता को उनके पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला डॉ. गुप्ता द्वारा अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से दायर याचिका के बाद आया है।

क्या है मामला?

डॉ. राकेश गुप्ता ने याचिका में बताया कि वह 2020 से छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के नामित सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन हाल ही में, फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार अश्वनी गुरदेकर ने उन्हें पद से हटा दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रजिस्ट्रार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

डॉ. गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने फार्मेसी काउंसिल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अश्वनी गुरदेकर, जो स्वास्थ्य विभाग में तृतीय वर्ग श्रेणी के स्टोर कीपर हैं, को रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया। यह नियुक्ति एक्ट में उल्लिखित नियमों के खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रजिस्ट्रार के पद पर केवल सीनियर रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी को ही नियुक्त किया जा सकता है।

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार को किसी सदस्य को उनके पद से हटाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फार्मेसी काउंसिल एक्ट के प्रावधानों का पालन करने की हिदायत दी है।

आगे की कार्रवाई

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और फार्मेसी काउंसिल को अपने फैसलों की समीक्षा करनी होगी। यह मामला छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक नियुक्तियों और नियमों के पालन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।

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