नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस ने एमसीओसीए (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया। बाल्यान को पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऑडियो क्लिप के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें कथित तौर पर उनका और एक गैंगस्टर का बातचीत का ज़िक्र था।
जमानत और गिरफ्तारी:
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बाल्यान को ₹50,000 के निजी मुचलके और एक समान राशि के जमानतदार पर जमानत दी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी परस दलाल ने पुलिस की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग को खारिज कर दिया। जमानत मिलने के तुरंत बाद, बाल्यान को अदालत से सीधे क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया गया।
पुलिस की मांग खारिज:
दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की 2 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि, पुलिस द्वारा दायर ताजा मामले में बाल्यान की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया।
AAP का बयान:
AAP ने इन आरोपों को ‘निराधार’ बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है।
आगे की सुनवाई:
अदालत ने पुलिस को बाल्यान की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में बाल्यान को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।