छत्तीसगढ़: नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव, महापौर का चुनाव अब जनता सीधे करेगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जनता नगर निगमों के महापौर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव सीधे करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बदलाव को प्रदेश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है।

नए नियमों के तहत दो वोट डालेंगे मतदाता

अब मतदाता नगरीय निकाय चुनावों में दो वोट डालेंगे। पहला वोट पार्षदों के लिए और दूसरा वोट महापौर के लिए होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन किया जाएगा। यह बदलाव 2019 में लागू किए गए नियमों को पलट देगा, जब महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होता था।

भूपेश बघेल सरकार के 2019 के फैसले पर भाजपा ने उस समय तीव्र विरोध किया था। अब भाजपा सरकार ने पुराने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को बहाल कर दिया है। 1999 तक अविभाजित मध्य प्रदेश में भी महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था, लेकिन बाद में इसे अप्रत्यक्ष कर दिया गया था।

ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में आरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक की जाएगी। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है। साथ ही, अल्पसंख्यक समुदायों को भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण में संशोधन किया जाएगा।

इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां भाजपा इसे जनता के अधिकारों को लौटाने का फैसला बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनभावनाओं का सम्मान मान रही है। विपक्षी दलों ने इस कदम को चुनावी रणनीति करार दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव से जनता को अपने नेता चुनने का सीधा अधिकार मिलेगा। साथ ही, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए बढ़े हुए आरक्षण से वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में यह फैसला नगरीय निकाय चुनावों को पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आगामी चुनावों में इस नए नियम का प्रभाव देखने लायक होगा।

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