ऑनलाइन शॉपिंग, बुक कंपनी की जगह अन्य कंपनी का भेजा लैपटॉप, उपभोक्ता फोरम ने शॉपिंग कंपनी पर लगाया हर्जाना

ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से खरीदें गए लैपटॉप की कंपनी बदले जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा शापिंग कंपनी के खिलाफ आदेश पारित किया गया है। फोरम ने शापिंग कंपनी को लैपटॉप की कीमत को हर्जाना के साथ वापस करने का आदेश दिया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) । मामला गुडग़ांव की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी क्लूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। तालपुरी कॉलोनी निवासी विष्णु गौतम द्वारा इस कंपनी के माध्यम से एचपी कंपनी का लैपटॉप बुक किया गया था। इस लैपटॉप की कीमत 30 हजार 28 रु. थी। 16 फरवरी 2017 को  कैश ऑन डिलीवरी पार्सल प्राप्त होने पर 30 हजार 28 रु. का भुगतान कुरियर बाय को किया गया। पार्सल खोलने पर उसमें से एचपी कंपनी की बजाए लेनोवो कंपनी का आईबीएम लैपटॉप लूज पैकिंग में निकला। जिसकी शिकायत डिलीवरी कंपनी से की गई और लैपटाप को वापस भेजा गया, लेकिन संबंधित द्वारा डिलीवरी नहीं ली गई। इसके अलावा लैपटॉप के एवज में भुगतान की गई रकम की वापसी भी नहीं की गई। बार बार संपर्क किए जाने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर मामलें को उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने अॉन लाइन शापिंग कंपनी की इस कार्य प्रणाली को सेवा में कमी तथा व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना। फोरम ने एक माह की अवधि में लैपटॉप के लिए ली गई रकम 30 हजार 28 रु. 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश दिए है। साथ ही इससे हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रु. तथा वाद व्यय की राशि 1000 रु. का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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