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नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से छत्तीसगढ़ में हुआ ऐतिहासिक परिवर्तन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज घोषणा की कि देश के लिए , 1 जुलाई 2024, एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन से छत्तीसगढ़ में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जो वर्षों पुराने कानूनों को बदलेंगे। ये परिवर्तन मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री श्री अमित शाह के सशक्त संकल्पों को प्रकट करते हुए किए गए हैं।

इन नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, साथ ही राज्य में इनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी। यह तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में जाने जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन कानूनों में विभिन्न अपराधों जैसे आतंकवाद, संगठित अपराध, औपनिवेशिक अपराध, और महिला सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसके साथ ही न्यायालयीन प्रक्रिया और साक्ष्य संबंधी अपडेटेड तकनीक को भी सम्मिलित किया गया है।

इन कानूनों के अंतर्गत अब दो एफआईआर और एक मर्ग दर्ज कराए जा सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने पुलिस थानों में आज को उत्सव की तरह मनाया है और लोगों को इन कानूनों के महत्व और प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, और पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। उन्होंने इन कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की और अधिकारियों को इनके संबंध में गहरी जानकारी प्रदान की।

इन नए आपराधिक कानूनों के आने से राज्य में न्याय और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। यह उपाय राज्य के नागरिकों को और भी सुरक्षित व सुरक्षित बनाने में मदद करेगा।