न तो मकान बना कर दिया और न हीं बुकिंग राशि लौटाई, उपभोक्ता फोरम ने अल्ट्रा होम पर लगाया हर्जाना

आम्रपाली वनांचल सिटी प्रोजेक्ट के एक ओर मामले में दिल्ली की अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम द्वारा आदेश पारित किया गया है। फोरम ने कालोनी में मकान की बुकिंग के लिए ली गई रकम को हर्जाना के साथ अदा करने का आदेश दिया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला उपभोक्ता फरोम के समक्ष यह मामला बालाघाट की हरजीत कौर उदय तथा उनके पति प्रकाश सिंह उदय ने प्रस्तुत किया था। उदय दंपति ने फोरम को बताया कि उनके द्वारा अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भिलाई में विकसित की जाने वाली कालोनी में एक युनिट बुक कराया गया था। 41 लाख 41 हजार 800 रु. की लागत के इस यूनिट के लिए 1 लाख 7 हजार रु. का भुगतान अग्रिम किया गया था। किए गए करार के अनुसार यूनिट का निर्माणकर 2 साल की अवधि में इसका आधिपत्य सौंपा जाना था। लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंपनी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में निर्माण व विकास का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जानकारी मिली की कंपनी ने प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया है और भविष्य काम चालू होने की कोई संभावना भी नहीं है। जिस पर जमा की गई अग्रिम रकम की वापसी की मांग किए जाने पर भी रकम की वापसी नहीं की गई।
इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने विचारण पश्चात अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन कंपनी के इस कृत्य को सेवा में कमी तथा व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना। फोरम ने कंपनी को एक माह की अवधि में यूनिट के लिए जमा की गई अग्रिम रकम 1 लाख 7 हजार रु. वाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इससे उदय दंपति को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हाजार रु. का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया है।