“कर्नाटक हाई कोर्ट: पेपर स्प्रे आत्मरक्षा के लिए नहीं, खतरनाक हथियार की श्रेणी में”

कर्नाटक हाई कोर्ट ने पेपर स्प्रे को खतरनाक हथियार बताया है और कहा है कि इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह टिप्पणी एक कंपनी के निदेशक और उनकी पत्नी के खिलाफ काली मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल को लेकर दर्ज आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान की.