दृश्यम फिल्म की तरह 9 साल पहले हुआ था मर्डर; पुलिस कोई सबूत नहीं दे पाई

फिल्म दृश्यम की ही तरह नौ साल पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुए अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. आपको बता दें कि 10 मई 2021 को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जिला न्यायालय ने इस मामले के दो आरोपि विकास जैन और सुजीत सिंह को हत्या का दोषी पाया है। कोर्ट ने पहले विकास जैन और सुजीत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस बीच, एक अन्य आरोपी विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को बरी कर दिया गया।

दोनों आरोपियों ने जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ बेलासपुर हाई कोर्ट में अपील की. मामले की सुनवाई के बाद रमेश कुमार सिन्हा और रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह एक परिस्थितिजन्य मामला था और प्रतिवादी के खिलाफ अपराध की परिस्थितियां साबित नहीं हुई थीं। श्री अनिल तवाडकर और उमा भारती साहू अभियुक्तों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और पूरे मामले के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं:

यह फैसला वास्तविक साक्ष्यों पर आधारित था। इस बीच, अभियोजन पक्ष (पुलिस) ने मुकदमे के दौरान मामलों को जोड़ा।

आई.पी. मिश्रा अभिषेक मिश्रा के पिता ने कहा मुझे समझ नहीं आया कि प्रतिवादी को लाभ (संदिग्ध लाभ) प्राप्त हुआ। इसके अलावा,

आई.पी. मिश्रा ने किम्शी जैन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. किम्सी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले की पुष्टि की.

इस फैसले के समर्थन में आईपी मिश्रा की अपील खारिज कर दी गई.

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