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नगरीय निकाय चुनाव, प्रत्याशी को कम से कम दो बार देना होगा खर्च का हिसाब, मतदान बाद एक माह में देना होगा अंतिम ब्यौरा

नगरीय निकाय चुनाव में भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार व मतदान के दौरान कम से कम दो बार खर्च का हिसाब देना होगा। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा समय सारणी घोषित की गई है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को मतदान के बाद एक महीने के भीतर अंतिम रूप से खर्च का हिसाब देना होगा। इस नियम का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी अगले 5 साल के लिए चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएगें।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दुर्ग निगम के विभिन्न वार्डो के लिए समय सारणी भी जारी की गई है। प्रत्याशियों से पहले चरण में रविवार तक खर्च का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में खर्च का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरे चरण में 16 दिसंबर को वार्ड 1 से 3, 6 से 8, 11 से 13 और 16 से 18 तक के अभ्यर्थियों से सुबह 10.30 से दोपहर 2 बजे तक, वार्ड 4 व 5, 9 व 10, 14 व 15 के अभ्यर्थियों से दोपहर 2.30 बजे से संध्या 5 बजे तक खर्च का ब्यौरा लिया जाएगा। इसी प्रकार 17 दिसंबर को वार्ड 21 से 23, 26 से 28 , और 31 से 33 तक के प्रत्याशियों से सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, वार्ड क्र. 24 व 25, 29 व 30 और 34 व 35 के प्रत्याशियों को दोपहर 2.30 बजे से संध्या 5 बजे तक खर्च का हिसाब जमा कराना होंगा। 19 दिसंबर को वार्ड 41 से 43, 46 से 48, 51 से 53 और 56 से 58 तक के प्रत्याशी सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक, वार्ड क्र. 44 व 45, 49 व 50, 54 व 55 और 59 से 60 के प्रत्याशी दोपहर 2.30 बजे से संध्या 5 बजे तक अपने खर्च का हिसाब जमा करा सकेंगे।