जमीन बेचने के नाम से हड़पे डेढ़ लाख, मिली 2 साल की कैद

जमीन बेचने का फर्जी सौदा कर महिला से 1 लाख 60 हजार रु. की रकम हड़पने वाले आरोपी को अदालत द्वारा एक वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। आरोपी ने अन्य व्यक्ति की जमीन का खुद को मालिक बताकर बेचने का सौदा कर दिया था। 13 साल पुराने इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। नेहरु नगर निवासी आयकर अधिवक्ता की पत्नी गीता देवांगन का दुर्ग के शिव नगर निवासी नोहर सिंह सोनवानी (62 वर्ष) से परिचय था। गीता ने भिलाई में जमीन खरीदने की इच्छा नोहर सिंह के समक्ष जाहिर की थी। जिस पर नोहर ने स्मृति नगर में उसके मालिकाना हक की 4 हजार वर्ग फीट की जमीन होने की जानकारी दी थी। जमीन का सौदा पक्का करते हुए गीता ने नोहर को 1 लाख 60 हजार रु. दे दिए थे। 11 दिसंबर 2006 को इस सौदे का इकरारनामा भी तैयार किया गया था। रकम लेने के बाद नोहर सिंह जमीन की रजिस्ट्री कराने में टाल मटोल करने लगा। जिस जमीन के संबंध में पतासाजी करने पर नोहर द्वारा बताई गई जमीन का मालिक को ई अन्य निकला। जिसके बाद सुपेला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दफा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर प्रथम न्यायायिक श्रेणी मजिस्टे्रट मयूरा गुप्ता की अदालत में विचारण किया गया। विचारँण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी नोहर सिंह सोनवानी को जमीन बेचने का फर्जीवाड़ा कर रकम हडपने का दोषी पाया। मामले में आरोपी को दफा 420 के तहत दो वर्ष के कारावास तथा 200 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है।