पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर किया जानलेवा हमला, 2 भाइयों को मिली 5-5 साल की कैद

पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों में 2 को न्यायालय द्वारा 5-5 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। दोनों की आरोपी भाई है। इस मामले के तीसरा आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यह फैसला न्यायाधीश ममता शुक्ला की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह राजपूत ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र में 19 जून 2016 की रात घटित हुई थी। खर्सीपार निवासी प्रकाश बोरकर का मोहल्ले के ही वाय. श्रीनू उर्फ सीनू के साथ कुत्ता को मारे जाने को लेकर विवादहुआ था। इस विवाद के चलते श्रीनू प्रकाश से रंजिश रखने लगा था। 19 जून 2016 की रात श्रीनू (25 वर्ष) ने अपने भाई वाय. सूरज उर्फ रामू व अपने परिचित वाय शिवा (20 वर्ष) के साथ मिलकर प्रकाश बोरकर पर हमला कर दिया था। चाकू व बोल्डर से किए गए इस हमले में प्रकाश के सिर पर पेट में गंभीर चोटें आई थी। उसे उपचार के लिए रायपुर मेकहारा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण के दौरान घायल का उपचार करने वाले डॉक्टर ने अदालत को बताया कि प्रकाश को लगी चोटें संघातिक थी और यदि समय पर उपचार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उसकी मौत संभव थी। न्यायाधीश ममता शुक्ला ने डॉक्टर के कथन को गंभीर मानते हुए वाय. श्रीनू उर्फ सीनू तथा वाय. सूरज उर्फ रामू को जानलेवा हमला करने का जिम्मेवार माना। उन्होंने दोनों अभियुक्तों को दफा 307 के तहत 5-5 वर्ष के कारावास तथा 5000-5000 रु. के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर अभियुक्तों को 3-3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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