चार चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति होगी कुर्क, डीएम ने दिए आदेश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। राज्य सरकार के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों के माध्यम से निवेशकों के साथ छल किए जाने के मामलों में जिला प्रशासन ने भी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। चिटफंड कंपनियों में निवेश की गई रकम को वापस दिलाए जाने के लिए अब चिटफंट कंपनियों के संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्टे्रट अंकित आनंद द्वारा शहर की चार चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश शनिवार को जारी किए गए है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। निवेशकों को रकम दूगनी करने और जमा रकम अधिक ब्याज देने का लालच देकर रकम हड़पने वाली चिटफंड कंपनियो के खिलाफ प्रशासन सख्त हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेड अंकित आनंद निवेशकों की हड़पी गई रकम को वापस दिलाने के लिए चार चिटफंड कंपनियों के संचालकों की संपत्ति को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार पिनकान गु्रप की शुष्क फाइनेंस लिमिटेड, एल.आर.एन. फाइनेंस लिमिटेड, फूड ग्रेनेज लिमिटेड एवं पन्ना क्रेडिट थ्रीफ्ट मल्टी स्टेट कार्पोरेशन सोसायटी लिमिटेड ग्रीन चैक के संचालकों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन संचालकों में मनोज राय, राजकुमार राय, विनय सिंह, हरी सिंह, रघु से_ी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्टे्रट द्वारा छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने यह आदेश जारी किया गया है।

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