दुराचारी को 24 साल की कैद, नाबालिग का माहभर तक दैहिक शोषण करने के बाद रास्ते में छोड़ कर भागा था

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी का एक माह तक दैहिक शोषण करने के बाद उसे रास्ते में अकेले छोड़ कर भाग जाने वाले युवक के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कुल 24 वर्ष के कारावास तथा 8000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

मामला लगभग सवा साल पुराना है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र की नाबालिग किशोरी की गुमशुदगी की शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस में की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि 17 जून 2022 की रात परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। तड़के लापता किशोरी की छोटी बहन ने उसके बिस्तर में न होने जानकारी दी गई। काफी खोज खबर लेने के बाद भी किशोरी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस के पास पहुंचे थे।

पुलिस किशोरी की पतासाजी कर रही थी। इस बीच किशोरी अपने घर पहुंच गई। पूछताछ में साढ़े 17 वर्षीय किशोरी ने बताया कि मोहन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक भारद्वाज से उसका सोशल मिडिया पर चैटिंग के माध्यम से परिचय हुआ था। 18 जून 2022 को अभिषेक उसे शादी का झांसा देकर ग्राम डोम (बिलासपुर) ले गया। 19 जून को वापसी के समय रास्ते में सुनसान जगह पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और दुर्ग आने पर मोहलई रोड़ पर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। किशोरी ने यह भघ बताया कि इससे पहले अभिषेक ने उसे अपने घर ले जाकर 22 मई 2022 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके बाद प्रायः वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहता था।

पुलिस ने किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी अभिषेक भारद्वाज (22 वर्ष) के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। किशोरी के मेडिकल परीक्षण तथा विवेचना पूर्ण होने के बाद प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण पर विचारण पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त अभिषेक भारद्वाज को नाबालिग को उसके परिजनों की सहमति के बिना साथ ले जाने और जबरिया लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत एक वर्ष, 366 के तहत 3 वर्ष तथा  पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।