अदालत ने हत्या के आरोप में 8 आरोपियों को किया आजीवन कारावास से दंडित, 50 हजार रुपये की उधारी वापस नहीं मिलने से थे नाराज

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। होली खेलने के नाम से युवक को बुलाकर उसकी पिटाई कर हत्या करने के मामले में दुर्ग न्यायालय में आज फैसला सुनाया गया है। इस मामले के सभी आठ आरोपियों को अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया है। आरोपियों ने ब्याज पर दी गई उधारी रकम वापस नहीं मिलने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष कुमार तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। मृतक शैलेष यादव का जूता-चप्पल का व्यवसाय था। उसने वृंदा नगर वैशाली नगर निवासी राज मिश्रा (20 वर्ष) से 50 हजार रूपए की रकम ब्याज पर  उधार ली थी। इस रकम को शैलेष वापस नहीं कर रहा था। जिससे राज मन ही मन उससे रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 को राज ने होली खेलने के बहाने शैलेष को बुलाया। शैलेष अपने दोस्त मनीष यादव के साथ पहुंचा।

राज दोनों को कार में बैठा कर कैंप-1 स्थित आंध्रा पाठशाला के पास ले गया। जहां उसने अपने साथियों को बुला लिया। राज के लाठी, डंडे, राड से लैस साथियों ने मिलकर शैलेष पर हमला कर दिया। वहीं मनीष यादव मौके से भाग निकला। शैलेष के पिटाई से घायल होकर जमीन पर गिरने पर राज ने अपनी कार को रिवर्स कर चढ़ा दिया। जिसके बाद सामने से कार को एक बार फिर से चढ़ा कर अपने साथियों के साथ मौके से भाग गया।
घायल शैलेष को सुपेला के स्पर्श हास्पिटल ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भिलाई नेहरु चिकित्सालय सेक्टर 9 रेफर कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की थी। शैलेष की पिता राधे प्रसाद यादव ने घटना के दो दिन बाद 13 मार्च 2020 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त राज मिश्रा के साथ ऋषभ पासवान (23 वर्ष) निवासी भिलाई कैंप-2, मुनीर गुप्ता (25 वर्ष) निवासी वृंदा नगर वैशाली नगर, रमेश जांगडे (57 वर्ष) निवासी वृंदा नगर वैशाली नगर, गोपीराव (26 वर्ष) निवासी वृंदा नगर, सोमनाथ उर्फ अक्षय (25 वर्ष) निवासी भिलाई कैंप-1, सुनील गुप्ता (26 वर्ष) निवासी वृंदा नगर, राम कुबेर (48 वर्ष) निवासी वृंदा नगर को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण पश्चात अदालत ने राज मिश्रा सहित सभी 8 आरोपियों को सामूहिक रूप से मारपीट करने और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत ने राज मिश्रा (20 वर्ष), ऋषभ पासवान (23 वर्ष) निवासी भिलाई कैंप-2, मुनीर गुप्ता (25 वर्ष) निवासी वृंदा नगर वैशाली नगर, रमेश जांगडे (57 वर्ष) निवासी वृंदा नगर वैशाली नगर, गोपीराव (26 वर्ष) वृंदा नगर, सोमनाथ उर्फ अक्षय (25 वर्ष) भिलाई कैंप-1, सुनील गुप्ता (26 वर्ष) वृंदा नगर, राम कुबेर (48 वर्ष) वृंदा नगर को दफा 148 के तहत 3 वर्ष कारावास तथा दफा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ कुल दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।