भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, मामूली विवाद पर कर दिया था बड़े भाई पर टांगिया से हमला

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामूली विवाद पर भाई की हत्या किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने हत्या के मामले के आरोपी छोटे भाई की आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला आज जिला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

वारदात दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के सिकोला भाठा में 15 अगस्त 2020 की शाम घटित हुई थी। राष्ट्रीय पर्व की शाम लगभग साढ़े 6 बजे बसंत उर्फ सोनू उर्फ दादू यादव (18 वर्ष) घर के बाहर म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजा रहा था। वहीं उसका बड़ा भाई धनराज यादव अपनी पत्नी गीता के साथ टीवी देख रहा था। म्यूजिक की तेज आवाज से उन्हें डिस्टर्ब हो रहा था। जिस पर धनराज ने बसंत को आवाज कम करने कहा।

इस मामूली बात पर दोनों भाईयों में विवाद हो गया और बसंत ने गुस्से में आकर घर बिजली मीटर को डंडा मारकर तोड़ दिया। जिसके बाद दोनों भाईयों में हाथापाई हुई और बसंत ने धनराज पर टांगिया से हमला कर दिया। टांगिया के संघातिक वार से धनराज की अस्पताल पहुंचते तक मौत हो गई।

पुलिस ने बसंत के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। विचारण सत्र न्यायालय में किया गया। विचारण पश्चात जिला न्यायाधीश ने अभियुक्त बसंत उर्फ सोनू उर्फ दादू यादव (18 वर्ष) को हत्या के आरोप दोषसिद्ध करार दिया। अभियुक्त को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। हत्या के अपराध में गिरफ्तारी के बाद से बसंत जेल में ही निरुद्ध हैं।