दबंगई दिखाने धनतेरस के दिन खरीददारी करने जा रहे युवक पर चलाई गोली, मौत, 2 को उम्रकैद

क्षेत्र में अपनी धौंस जमाने के लिए एक युवक ने अपने साथी के उकसावें में आकर गोली चला दी। कट्टे से चलाई इस गोली से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला दिया गया है। यह फैसला बुधवार को न्यायाधीश रामजीवन देवांगन की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक नागेश्वर प्रसाद यदु ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। वारदात धनतेरस की रात 9 नवंबर 2015 को कोहका क्षेत्र में घटित हुई थी। कोहका निवासी सूरज साहू अपने परिचित धर्मेन्द्र साहू के साथ धनतेरस की खरीददारी करने पावर हाउस जा रहा था। इसी दौरान आरोपी कमल साहू उर्फ बवंडर (27 वर्ष) तथा नरसिंह वर्मा (26 वर्ष) ने उन्हें रोक लिया। जिसके बाद दोनों उनके साथ गालीगलौच करने लगे। जिसका विरोध किए जाने पर नरसिंह ने कहा कि हमारे एरिया में दादागिरी करते हो सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वह बवंडर को गोली चलाने के लिए उकसाने लगा। इस उकसावें आकर बवंडर ने अपने पास रखे कट्टे से सूरज के सीने पर गोली मार दी। जिससे घायल सूरज गिर गया। घायल को अपोलो अस्पताल के बाद भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 6 राउंड रिवाल्वर बरामद किया था। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से अधिकांश ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने अभियुक्त नरसिंह वर्मा को साक्ष्य के आभाव में आम्र्स एक्ट की धारा 25 व 27 से दोषमुक्त कर दिया। वहीं हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए दफा 302 के तहत अजीवन कारावास से दंडि़त किया है। वहीं मुख्य अभियुक्त कमल साहू उर्फ बवंडर को दफा 302 को तहत अजीवन कारावास व 1000 रु. अर्थदंड तथा आम्र्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत 3-3 वर्ष व 200-200 रु. अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।