बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। खरीफ सीजन में समय पर खाद, बीज एवं कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में जिला प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में उप संचालक कृषि जिला बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना के निर्देशानुसार बीते गुरुवार को ज़िले के नवागढ़ विकासखंड में संचालित अलग-अलग कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान साहू कृषि केंद्र तोरा ब्लॉक नवागढ़ में अनुविभागीय कृषि अधिकारी बेमेतरा श्रीति तिवारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़ आर.के.चतुर्वेदी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अश्वनी मांडले, संजय अनंत की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त कृषि केंद्र में पाया गया कि संबंधित केंद्र के द्वारा बिना वैध प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के उर्वरक एवं कीटनाशकों का अघोषित गोदाम में भंडारण कर विक्रय किया जा रहा है, जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 व 1971 तथा उर्वरक नियंत्रण (आदेश) 1985 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए खाद कीटनाशक को जब्त कर दुकान एवं गोदाम को सील कर दिया गया है। उक्त केंद्र को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।
कार्यवाही की अगली कड़ी में ग्राम गाडामोर में संचालित हीरा कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। जहां बिना वैद्य प्रिंसिपल सर्टिफीकेट के कीटनाशकों का भंडारण एवं उर्वरक विक्रय में पोस स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक मे असमानता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।जिले के बेमेतरा ब्लॉक में भी फ़र्टिलाइज़र इंस्पेक्टर डॉ श्याम लाल साहू द्वारा निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर गौतम कृषि केंद्र और वर्मा कृषि केंद्र को नोटिस जारी किया गया है।