दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किशोरी को मोबाइल देने का लालच देकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामले के आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में गुरुवार को सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। आरोपी साहिल कुरैशी (22 वर्ष) ने अपनी परिचित पीड़ित 14 वर्षीय किशोरी को मोबाइल देने का लालच दिया था। जिसके लिए किशोरी अपनी मां के साथ 4 सितंबर 2022 को उससे मिलने गई तो युवक ने अकेले आने की शर्त रखी। युवक के पास अकेले पहुंचने पर वह किशोरी को प्रियदर्शनी गार्डन ले गया। जहां लगभग दो घंटे रोक कर उसके साथ शारीरिक अश्लील हरकत करने लगा। जिसके बाद हरकत की जानकारी किसी को भी नहीं देने की धमकी देकर किशोरी को घर भेज दिया।
किशोरी ने घर पहुंच कर साहिल द्वारा की गई हरकत की जानकारी अपने परिजनों को दी। मामले की शिकायत दूसरे दिन पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत व किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पुलिस आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
विचारण पॉस्को स्पेशल कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त साहिल कुरैशी (22 वर्ष) को अदालत ने पॉस्को एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।
