मौसी के साथ मॉल घूमने गई किशोरी हुई लापता, एक दिन बाद प्रेमी संग हुई बरामद, युवक को कुल 13 साल की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर में चल रही थी कमरछठ की पूजा और नाबालिग बेटी गई थी मौसी के साथ मॉल घूमने। जहां से लापता हो गई। लापता नाबालिग को दूसरे दिन पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ बरामद किया। पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को बताया कि युवक उसको शादी का झांसा देकर साथ ले गया था और दुर्ग की होटल में रुककर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी युवक के खिलाफ स्पेशल कोर्ट (पॉस्को एक्ट) ने आज फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण व अनाचार के आरोप में दोषी करार दिया है। अभियुक्त को विभिन्‍न धाराओं के तहत कुल 13 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला स्मृति पुलिस चौकी क्षेत्र का है। किशोरी के घर में परिवार वाले 17 अगस्त 2022 को कमरछठ त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे। किशोरी अपनी मौसी के साथ भिलाई स्थित सूर्या मॉल घूमने गई थी। इसी दौरान वह लापता हो गई। जिसकी गुमशुदगी की शिकायत परिजनों ने पुलिस में कराई थी। पुलिस ने पतासाजी में किशोरी को एक युवक के साथ 18 अगस्त को दुर्ग की होटल से बरामद किया।

पूछताछ में किशोरी ने बताया कि युवक चित्रांश धनमेरिया (25 वर्ष) उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। जिसके बाद दोनों दुर्ग के स्टेशन समीप स्थित एक होटल में ठहरे थे। जहां दोनों ने शारीरिक संबंध भी बनाएं। पुलिस ने किशोरी के बयान के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दफा 363, 366, 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया तथा प्रकरण को विचारण के अदालत के समक्ष पेश किया था।

प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त एमपी नगर भोपाल निवासी चित्रांश धनमेरिया (25 वर्ष) को दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 366 के तहत तीन वर्ष, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। अभियुक्त को कुल 5,100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले गिरफ्तारी के बाद से आरोप जेल में ही निरूद्ध है।