छह साल में डेढ़ करोड़ की अवैध कमाई, 13 साल बाद आया फैसला, भ्रष्ट माइनिंग आफिसर सात साल के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। सरकारी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले में एसीबी स्पेशल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने खनिज विभाग में पदस्थ सहायक खानिज अधिकारी को सात साल के कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में बुधवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने पैरवी की थी।

मामला वर्ष 2010 का है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग के विजय नगर निवासी सहा. खनिज अधिकारी गणेश कुमार कुम्हारे के निवास पर 11 अक्टूबर 2010 को दबिश दी थी। डीएसपी लोचन पांडेय के नेतृत्व में दी गई इस दबिश में गणेश द्वारा 1 जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक 6 साल की शासकीय नौकरी के दौरान 2,20,51,378 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। टीम ने आरोपी गणेश कुमार कुम्हारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

प्रकरण विचारण एसीबी के स्पेशल कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात अदालत ने अभियुक्त सहा. खनिज अधिकारी गणेश कुमार कुम्हारे के खिलाफ एक करोड अठ्तालीस लाख दस हजार तीन सौ आठ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)ई तथा 13(2) के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।