दुर्ग (छत्तीसगढ़)। स्कूल से लौट रही छात्रा का बुरी नियत से हाथ पकड़ने और सरेराह अश्लील कमेंट किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कुल चार वर्ष के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 15 वर्षीय छात्रा 2 जुलाई 2022 की दोपहर लगभग ढाई बजे स्कूल से घर लौट रही थी। स्कूल के पास आरोपी मनीष सेन उर्फ बाबी (23 वर्ष) मौजूद था। रास्ते में मनीष ने छात्रा का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया और अश्लील कमेंट किए। इस घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई।

पुलिस ने आरोपी मनीष सेन उर्फ बाबी के खिलाफ नाबालिग के साथ अश्लील छेड़खानी का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त सुपेला निवासी मनीष सेन उर्फ बाबी (23 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष तथा धारा 12 के तहत एक वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
