छत्तीसगढ़ में हुई बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत, सीएम बघेल ने चार पात्र बेरोजगारों को प्रदान किया स्वीकृति आदेश

रायपुर (छत्तीसगढ़)। प्रदेश में आज से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ राजधानी के चार पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत आदेश प्रदान कर की। इस मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी उपस्थित थे। बता दें कि योजना के तहत बेरोजगारों युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए भत्ता प्रदान किए जाने का निर्णय भूपेश सरकार ने लिया है। इसके लिए बेरोजगारों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवदेन की आनलाइन प्रक्रिया अवकाश के दिनों में भी जारी रहेगी।

पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र के चार बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृति आदेश प्रदान किया। इन हितग्राहियों में मुकेश्वरी, कमल साहू, दीपक कुमार निषाद, पूजा चंद्रवंशी शामिल हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सलाना 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।

आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।