बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग किशोरी का अपहरण करने और दैहिक संबंध स्थापित किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कारावास से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मधु तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की थी।
मामला खंडसरा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। 10 जुलाई 2022 की रात खाना खाने के बाद किशोरी अपनी दादी के साथ कमरे में सोने गई थी। जहां से वह लापता हो गई। पतासाजी करने पर किशोरी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कुछ दिनों बाद किशोरी गांव के प्रियांशु मारकण्डे (19 वर्ष) के साथ बरामद की गई। पूछताछ में किशोरी ने युवक द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का खुलासा भी किया।
खंडसरा पुलिस ने आरोपी प्रियांशु मारकण्डे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पश्चात प्रकरण को न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट मे किया गया। विचारण पश्चात अभियुक्त प्रियांशु मारकण्डे को नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक संबंध बनाने का दोषी करार दिया गया ।