शहर के बहुचर्चित पार्श्वनाथ तीर्थ नगपुरा के प्रमुख ट्रस्टी रावलमल जैन दंपत्ति हत्याकांड पर जिला न्यायालय में जारी विचारण पर हाईकोर्ट ने स्थगन लगा दिया गया है। यह स्थगन अभियोजन पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में एविडेंस एक्ट 137 के तहत दाखिल अपील आवेदन के मद्देनजर लगाया गया है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण के एक गवाह का पुन: परीक्षण कराए जाने का अनुरोध इस आवेदन में किया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के प्रमुख ट्रस्टी रावलमल जैन दंपत्ती हत्याकांड के इस मामले में मृतकों का पुत्र संदीप जैन आरोपी है। संदीप जैन के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय की विशेष अदालत में विचारण किया जा रहा है। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का गवाह सौरभ गोलछा प्रतिपरीक्षण में अपने पूर्व में दिए गए कथन से मुकर गया था। सौरभ आरोपी संदीप जैन का भांजा है। जिस पर अभियोजन के विशेष लोक अभियोजक द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष गवाह का पुन: परीक्षण कराए जाने की अनुमति प्रदान करने का आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन को विशेष न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया था। जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई थी। इस अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए है। बचाव पक्ष के जवाब के बाद आवेदन पर निर्णय लिया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद शर्मा ने बताया कि अपील आवेदन के निराकरण किए जाने तक उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत में जारी विचारण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।