सबसे बड़े श्रमिक संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े के खिलाफ धारा 500 के तहत मानहानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा जे.के. लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के खिलाफ की गई कथित बयानबाजी पर दर्ज किया गया है। बयाजबाजी को गलत बताते हुए कंपनी प्रबंधन ने मानहानी का परिवाद जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस परिवाद को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फोर्थ नेशन (4TH NATION) के लिए आनंद राजपूत की एक्सक्लूजिव रपट…
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष भीमराव बागडे द्वारा अहिवारा स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी पर किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने के बाद उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं किए जाने का आरोप लगाया था। पत्रवार्ता आयोजित कर भीमराव बागडे ने सार्वजनिक रुप से यह आरोप लगाया था। इसके अलावा तहसील कार्यालय में भी शिकायती पत्र सौंपा था। सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने इस आरोप को बेबुनियाद व भ्रामक बताया और इस बयानबाजी से कंपनी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचने का हवाला देते हुए अधिवक्ता बीसी मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में मानहानी का परिवाद प्रस्तुत किया था।