पोर्ट आउट नियमों में संशोधन की प्रक्रिया के चलते नबंर माह में एक सप्ताह तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सुविधा बंद रहेगी। यह सुविधा 4 नवंबर से 10 नवंबर तक बंद रहेगी। इस अवधि में मोबाइल उपयोगकर्ता पोर्ट आउट अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। मोबाइल धारक 11 नवंबर से नए नियमों के तहत अपने मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलीटी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
नई दिल्ली। ग्राहक 11 नवंबर से लागू होने वाले नए और सरल पोर्ट-आउट सुविधा के लिए स्विच-ओवर अवधि के दौरान 4-10 नवंबर के बीच मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे । आपकों बता दे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत ग्राहक अपने मोबाइल नंबर को बदले बिना ऑपरेटरों को स्विच कर सकते हैं। नए संशोधित नियम के तहत, एक विशेष सेवा क्षेत्र के भीतर व्यक्तिगत पोर्टिंग अनुरोध दो कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा। वहीं एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट करने के अनुरोध को पांच कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा। ट्राई ने स्विचओवर के लिए नए नियमों को भी लागू किया है, जो 11 नवंबर से लागू होगें । 4 से 10 नवंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए कोई सेवा अवधि नहीं होगी। यह सुविधा 11 नवंबर की आधी रात से प्रभावी होगा।
वर्तमान एमएनपी प्रक्रिया में, मोबाइल ग्राहक यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी पसंद के प्राप्तकर्ता ऑपरेटर को अपना पोर्ट अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। नई प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होने के बाद सब्सक्राइबर कोड जनरेशन को नए सिरे से शुरू करने का प्रयास कर सकता है। नो सर्विस पीरियडÓ के दौरान यूपीसी जेनरेट करने की कोशिश करने वाले मोबाइल सब्सक्राइबर को कोई जवाब नहीं मिलेगा।