बच्चे की कस्टडी का विवाद, हंसिया से हमला कर पत्नी का हाथ काटा, पति को 3 साल का कठोर कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद के चलते पत्नी पर धान काटने वाले हंसिया से हमला करने वाले पति को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी के हमले से पत्नी का हाथ का पंजा कलाई के पास से कट कर अलग हो गया था। इस आरोप में अदालत ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार देवांगन ने पैरवी की थी।

घटना सुपेला थाना अंतर्गत स्मृति नगर चौकी है। सेक्टर 6 कालीबाडी निवासी शिशिर मजूमदार (32 वर्ष) ने प्रेरणा मजूमदार के साथ मार्च 2017 में प्रेम विवाह किया था। विवाह के दो माह बाद ही पति-पत्नी में कलह प्रारंभ हो गई। इसी दरम्यान प्रेरणा मां भी बन गई। जिसके बाद भी जारी पारिवारिक कलह से परेशान होकर प्रेरणा अपने बच्चे को लेकर मायके में रहने लगी थी। बच्चे की कस्टडी अपने पास लेने को शिशिर प्रायः प्रेरणा दबाव बनाते रहता था। 15 नवंबर 2019 को प्रेरणा स्कूल वापस लौट रही थी, इसी दौरान जुनवानी रोड पर शिशिर ने उसे रोक लिया और बच्चे को सौंपने की मांग कर विवाद करने लगा।

जिससे इंकार करने पर हंसिया से वार कर दिया। बांए हाथ से वार का बचाव करने पर हंसिया की तेज धार से उसका पंजा कलाई के पास से अलग हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद शिशिर मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने घायल प्रेरणा को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने मामले में जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के सयक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शिशिर मजूमदार को दफा 326 के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इस घटना से आहत पत्नी को प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया है। मामले में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरूद्ध है।