परीक्षा देने निकली किशोरी प्रेमी संग भागी, बनाए शारीरिक संबंध, प्रेमी को मिला कुल 23 वर्ष का कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घर से परीक्षा देने के नाम पर निकली नाबालिग छात्रा प्रेमी संग भागने और शारीरिक संबंध बनाए जाने के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आज फैसला दिया है। प्रेमी को नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने और परिजनों की सहमति के बिना के बिना साथ ले जाने का दोषी करार दिया गया। आरोपी को इन आरोपों के तहत कुल 23 वर्ष के कारावास व 5100 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की और से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला नंदनी थाना क्षेत्र का है। 16 वर्षीय किशोरी 12 मार्च 2020 की सबेरे घर से अपनी सहेली के साथ स्कूटी पर परीक्षा देने के लिए स्कूल गई थी। जहां से वापस घर लौटकर नहीं आई। जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा पुलिस में कई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने किशोरी की पतासाजी प्रारंभ की और मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गांव पंडरिया (बिछिया) से किशोरी को आरोपी रामप्रकाश मरावी (23 वर्ष) के पास से बरामद किया था।

विवेचना के दौरान नाबालिग किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का खुलासा होने पर प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
विचारण दौरान किशोरी ने अपनी मर्जी से युवक के साथ जाने और शारीरिक संबंध बनाने की बात स्वीकारी पर यह स्वीकृति युवक के हित में साबित नही हो सकी। अदालत ने किशोरी के नाबालिग होने के मद्देनजर इस स्वीकृति को अमान्य कर दिया और अभियुक्त रामप्रकाश मरावी को दफा 363 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 3 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।