दुर्ग (छत्तीसगढ़)। शहर के बहुचर्चित रावलमल जैन दंपती हत्याकांड पर फैसला आज आ गया है। पांच साल पुराने इस मामले में पिता और माता की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। वहीं आरोपी को हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल सप्लाई करने वाले आरोपियों को भी अदालत ने दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत द्वारा शाम चार बजे आरोपियों को सजा के संबंध में फैसला सुनाया जाएगा। बताया जाता है कि अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर अभियुक्त संदीप जैन कटघरे में ही बैहोश हो गया था।
आपको याद दिला दें कि वर्ष 2018 का आगाज ही इस दोहरे हत्याकांड से हुआ था। एक जनवरी 2018 की तड़के नगपुरा पार्श्वनाथ तीर्थ के ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी जैन की उनके गंजपारा स्थित निवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी दुर्ग पुलिस ने रावलमल जैन के बेटे संदीप जैन को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रकरण पर विचारण न्यायाधीश शैलेष तिवारी की अदालत में किया जा रहा था। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने पितृ व मातृ हंता पुत्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में यह भी सामने आया था कि आरोपी बेटे को हत्या में प्रयुक पिस्तौल और कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इन दोनों आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है।