दुर्ग (छत्तीसगढ़)। किराना सामान लेने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को दफा 307 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी करार देते हुए कुल 6 वर्ष के कारावास तथा 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वर्मा की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी।
वारदात नेवई थाना क्षेत्र की है। नेवई भाठा निवासी अंकित डोंगरे (23 वर्ष) वहीं के निवासी सागर ठाकुर से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते अंकित ने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना दिनांक 27 मई 2021 की शाम सागर किराना स्टोर पर सामान लेने गया था। इसी दौरान वहां आरोपी अंकित डोंगरे पहुंच गया और गाली-गलौज करते हुए सागर पर चाकू से हमल कर दिया। चाकू का वार सागर के पेट और सिर के पीछे हिस्से पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण विचारण के पश्चात अदालत पाया कि अभियुक्त द्वारा किए गए चाकू के हमले से आहत की जान को संकट उत्पन्न हो सकता सकता था। जिसके मद्देनजर अभियुक्त अंकित डोंगरे को जानलेवा हमला करने के आरोप में दफा 307 के तहत पांच वर्ष व एक हजार रूपए अर्थदंड तथा तेजधार हथियार अपने कब्जे में रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त जेल में ही निरूद्ध है।