विवाहिता को कार व 5 लाख रु. के लिए प्रताडि़त कर देर रात घर से निकाला, पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया जुर्म

विवाहिता को मायके से कार तथा 5 लाख रु. लाने की मांग कर प्रताडि़त करने वाले ससुरालियों के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। पीडि़ता का आरोप है कि मांग पूर्ति नहीं किए जाने पर पति ने उसे मारपीट कर देर रात घर से निकाल दिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के साथ सास व ससुर के खिलाफ भी प्रताडना का अपराध पंजीबद्ध किया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी अरिहंत कलेक्शन के संचालक ऋषभ संचेती से संबंधित है। पुलिस को शिकायत में राजनांदगांव निवासी पीडि़ता समन जैन (29 वर्ष) ने बताया है कि उसका विवाह 30 मई 2015 को ऋषभ संचेती (30 वर्ष) के साथ हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति व सास, सुसर के साथ नगरी में रह रही थी। इस दौरान पति दहेज में 5 लाक रु. न दिए जाने की बात कर उसे प्रताडि़त करता था। जिसमें उसकी सास कन्हैया बाई व ससुर सुरेश संचेती सहयोग करते थे। इस दौरान गर्भवती होने पर भी ससुराल पक्ष का प्रताडऩा का दौर जारी रहा। लगभघ एक वर्ष बाद वह अपने पति के साथ दुर्ग के ऋषभ नगर में रहने आ गई थी। जिसके बाद भी पति उसके साथ लगातार मारपीट कर कार व 5 लाख रु. दहेज की मांग करता रहा। इसकी जानकारी होने पर सुमन के पिता जीवन लाल जैन ने 5 दिसंबर 2017 को ढाई लाख रु. की रकम दहेज के रुप में उसके पति ऋषभ की फर्म अरिहंत कलेक्शन के बैंक खाता में जमा कराई थी। यह रकम मिलने बाद कुछ समय तक घर का माहौल शांत पहा, लेकिन फिर से प्रताडऩा का दौर प्रारंभ हो गया। पिछली 16-17 अगस्त की दरम्यानी रात पति ऋषभ ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद से वह अपने मायके में ही रह रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति ऋषभ संचेती, ससुर सुरेश संचेती तथा सास कन्हैया बाई के खिलाफ दफा 498 ए के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।