दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग की उसकी अनुमति के बिना फोटो विडियो बनाने और अश्लील हरकत करने वाले युवक के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को इस आरोप में तीन वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। घटना के समय पीड़ित नाबालिग कालोनी के क्रिकेट ग्राउंड के पास बैठकर पास्ता खा रही थी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला भिलाई जीआरपी थाना क्षेत्र का है। 20 दिसंबर 2021 की रात लगभग 9 बजे पीड़ित नाबालिग बालिका पुलिया पर अपनी छोटी बहन के साथ बैठकर पास्ता खा रही थी। इसी दौरान कालोनी निवासी गोबला चंद्रशेखर (30 वर्ष) वहां पहुंच गया और किशोरी की फोटो व विडियो बनाने लगा। जिसके बाद शारीरिक हरकत की और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। किशोरी द्वारा इंकार किए जाने पर फोटो विडियो को वायरल करने की धमकी दी। साथ ही फोटो विडियो डिलीट करने से मना कर दिया। किशोरी द्वारा अपनी बड़ी बहन को मोबाइल से फोन कर बुलाए जाने पर गोबला मौके से भाग गया। युवक की इस हरकत कि शिकायत दूसरे दिन पुलिस में की गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात अभियुक्त गोबला चंद्रशेखर को विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया है।
