दुर्ग (छत्तीसगढ़)। अपनी भाभी की बहन को प्रेम जाल में फंसा और शादी वादा कर दैहिक शोषण किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपी युवक के खिलाफ फैसला सुनाया है। युवक ने पीड़ित किशोरी का लगभग डेढ़ साल तक दैहिक शोषण किया। जिसके बाद शादी से मुकरने पर किशोरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। युवक को अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला नंदनी नगर थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित किशोरी की बड़ी बहन का विवाह रायपुर में हुआ था। विवाह के बहन के देवर गौतम कुमार यादव (22 वर्ष) का पीड़ित के घर आना-जाना शुरू हो गया था। इसी दरम्यान पीड़ित किशोरी और गौतम के बीच प्यार हो गया। 6 सितंबर 2017 को गौतम ने पहली बार किशोरी के साथ उसके घर में ही शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान किशोरी लगभग साढ़े सोलह साल की थी। जिसके शादी का वादा कर गौतम किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। यह सिलसिला लगभग डेढ़ साल तक चला। 26 जनवरी 2019 को गौतम ने आखिरी बार किशोरी से संबंध बनाए थे। जिसके बाद शादी के लिए दूसरी लड़की पसंद आ जाने का हवाला देकर शादी से इंकार कर दिया। किशोरी युवक को मनाने का लगभग तीन माह तक प्रयास करती रही, लेकिन युवक शादी के तैयार नहीं हुआ। इस इंकार के बाद किशोरी ने पुलिस में 4 अप्रैल 2019 को युवक के खिलाफ दैहिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पुलिस ने आरोपी गौतम के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया था। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात कोर्ट ने आमानाका रायपुर निवासी गौतम कुमार यादव (22 वर्ष) को दोषी करार दिया। अभियुक को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है।