शहर के महाराजा चौक पर टेक्सी ड्रायवर द्वारा विदेशी महिला का सामान लेकर भागने के मामले में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। प्रारंभिक पड़ताल में उज्जबेकिस्तान की इस महिला द्वारा दी जा रहीं जानकारी ही संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले के टेक्सी ड्राइवर के खिलाफ दफा 151 के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। उज्जबेकिस्तान की मूल निवासी महिला ओगेल नाजारोव ने पुलिस के समक्ष टेक्सी ड्रायवर द्वारा उसके सामान की लूट किए जाने की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस पड़ताल में महिला का सामान बरामद कर लिया गया था। पूछताछ में महिला ने स्वयं का दिल्ली में निवास बताया था, लेकिन उसके पास से पुलिस ने महाराष्ट्र का आधार कार्ड बरामद किया। इसके अलावा महिला ने अपने परिजनों को बुलाए जाने की बात कहीं थी, लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी महिला का कोई भी परिजन नहीं पहुंचा है। अभी तक विदेशी महिला के वीजा एवं पोसपोर्ट के संबध में भी पुलिस के पास स्पष्ट जानकारी नहीं हैं। जिसके चलते पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है।
इस मामले में पुलिस ने दल्ली राजहरा निवासी टेक्सी ड्राइवर योगेश सूर्यवंशी को हिरासत में लिया था। योगेश ने बताया था कि सामान ले जाने का उसका इरादा नहीं था, लेकिन महिला द्वारा की जा रही बदसलूकी से नाराज होकर वह गुस्से में टेक्सी लेकर चला गया था। जिसमें सामान भी रखा था। कोतवाली पुलिस ने टेक्सी ड्रायवर के खिलाफ दफा 151 के तहत कार्रवाई कर आज बुधवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया। जहां उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा दिया।