दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग के साथ गलत इरादों से इशारे और बेड टच करने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने आज फैसला सुनाया है। आरोपी युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। नाबालिग 12 वर्ष की किशोरी को उसके मोहल्ले का युवक पियूष पटेल (19 वर्ष) गलत इशारे करता था और बुरी नियत से उसे छूता था। वहीं एक दिन पियूष ने उसे आंख मारकर अपने पास खींचने का प्रयास किया। जिससे घबराकर नाबालिग भाग कर अपने घर गई और इस हरकत की जानकारी अपनी मां को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) संगीता नवीन तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।