नाबालिग से बनाए शारीरिक संबंध, 20 साल की कैद

नाबालिग के साथ बहला फुसला कर अनाचार किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा फैसला सुनाया गया है। फैसले में आरोपी युवक को कुल 20 साल की कैद से दंडित किया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। घटना 17 नवंबर 2016 देर रात की है। नाबालिग अपने माता पिता के साथ घर में सो रही थी। देर रात को पिता की नींद खुलने पर नाबालिग गायब मिली। खोजबीन करने पर नाबालिग युवक जितेन्द्र उर्फ राहुल ठाकेर के साथ मिली। पूछताछ में नाबालिक ने बताया कि वह पेशाब करने के लिए उठी थी। इसी दौरान आरोपी जितेन्द्र उर्फ राहुल ठाकेर पहुंच गया और उसे जबरिया अपने साथ ले गया। जिसके बाद पास में ही नव निर्मित मकान में उसके साथ अनाचार किया। इस घटना की शिकायत 18 नवंबर 2016 को पुलगांव पुलिस थाना में दर्ज कराई गई। प्रकरण पर विशेष न्यायाधीश मधु तिवारी की अदालत में विचारण किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायधीश ने आरोपी को नाबालिक का अपहरण कर उसके साथ अनाचार करने का दोषी पाया। आरोपी को न्यायालय द्वारा दफा 363 व 366 के तहत 5-5 वर्ष के कारावास तथा दफा 376(2) के तहत 10 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। अभियुक्त को 2000 रु. के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।