दुर्ग (छत्तीसगढ़)। शादी समारोह में शामिल होने गए 11 साल के बच्चे को अप्राकृतिक कृत्य करने मजबूर करने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 126 माह के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला अदालत ने दिया। साथ ही 2600 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश सरिता दास की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
घटना सुपेला थाना क्षेत्र की है। पीड़ित 11 वर्षीय बालक अपने परिजनों के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने 27 जनवरी 2019 को रामनगर गया था। रात में एक चार पहिया वाहन में सवार आरोपी दिनेश यादव (50 वर्ष) ने उसे अपने पास बुलाया और अप्राकृतिक हरकत करने मजबूर करने लगा। बालक द्वारा इंकार किए जाने पर दिनेश बालक व उसके भाई को गाली कर जान से मारने की देने लगा। इस घटना की जानकारी मिलने पर मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई।
इस प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त दिनेश यादव को बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास करने और गाली-गलौज कर धमकाने का दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 377 के तहत 5 वर्ष (60 माह), 506 के तहत 6 माह तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/18 के तहत 5 वर्ष (60 माह) के सश्रम कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।