दुर्ग (छत्तीसगढ़)। देर रात पराए पुरुष के साथ अपनी पत्नी को देख बौखलाये पति ने दोनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। जिले के ग्राम रसमडा में घटित इस वारदात के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। यह फैसला अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
वारदात अंजोरा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम रसमडा में 17 जून 2019 की देर रात 2 से 3 बजे के बीच घटित हुई। ग्राम निकुम निवासी आरोपी पति जितेन्द्र कुमार साहू (38 वर्ष) अपनी पत्नी प्रेमिन बाई के साथ ग्रामीण रसमडा में रह रहा था। घटना दिनांक की रात को लगभग 12.30 बजे जितेन्द्र घूमने के लिए बस्ती तरफ गया था। जहां से रात लगभग 2 बजे घर लौटा। लौटने पर उसने पाया कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है, खटखटाने पर दरवाजा गांव के ही रामेश्वर साहू ने खोला। अंदर प्रेमिन बाई जमीन पर बिछी चादर पर लेटी हुई थी। इस दृश्य को देख जितेन्द्र आगबबूला हो गया और आपा खोकर घर में रखे कुल्हाड़ी के बैठ से प्रेमिन बाई की पिटाई करने लगा। बीच-बचाव करने आने पर आरोपी ने रामेश्वर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के बैठ से नाजुक अंगों पर लगी चोटों से दोनों मौके पर बेहोश हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जितेन्द्र कुमार साहू के खिलाफ दोहरे हत्याकांड का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया। मामले में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार साहू (38 वर्ष) को अदालत ने दफा 302 के तहत दो बार अजीवन कारावास की सजा तथा कुल 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
