चाकू की नोक पर लूट का असफल प्रयास, आरोपी को कुल 11 साल का कारावास, एक अब भी पुलिस पकड़ से दूर

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। चाकू की नोक पर लूट का असफल प्रयास करने के लगभग सवा साल पुराने एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आदालत ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 11 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। मामले के आरोपी को अदालत ने एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया है। वहीं मामले का एक अन्य आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। यह फैसला जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में आज सुनाया गया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की थी।

वारदात 29 जनवरी 2021 की रात जेवरा सीरसा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम जेवरा बाजार मोड पर घटित हुई थी। ग्राम जेवरा निवासी पीड़ित देवेंद्र साहू रात लगभग 10 चिखली स्थित महेन्द्रा आटो मोबाइल सर्विस सेंटर से वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान जेवरा बाजार मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार दो युवकों ने रास्ते में मोटर साइकिल अड़ा कर उसे रोक लिया और कटार नुमा चाकू दिखाकर उसका मोबाइल लूटने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान पुलिस चौकी के कांस्टेबल रोशन सिंह भुवाल तथा जेवरा निवासी शेखर साहू, हेमंत सिन्हा मौके पर पहुंच गए। जिन्हें देख कर आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन आरोपी अनूप भूसाकरे उनकी पकड़ में आ गया और उसका साथी अभिमन्यु उर्फ मन्नू मोटर साइकिल से भागने में सफल रहा। जिसे पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस ने आरोपी जयंती नगर, दुर्ग निवासी अनूप भूसाकरे (36 वर्ष) के कब्जें से वारदात में प्रयुक्त चाकू को जब्त कर उसके खिलाफ लूट का प्रकरण दर्ज किया था। मामले को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण जिला न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को लूट तथा तेजधार हथियार रखने के आरोप में दोषी करार दिया। अभियुक्त अनूप भूसाकरे (36 वर्ष) को दफा 393 के तहत 3 वर्ष कारावास, दफा 398 के तहत 7 वर्ष कारावास व आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) बी के तहत एक वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।