मौसा के साथ घर में सो रही किशोरी के साथ अश्लील हरकत, आरोपी युवक कुल 8 वर्ष के कारावास से दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मौसा के साथ घर में सो रही कक्षा छठवीं की छात्रा के साथ बुरी नियत से शारीरिक छेड़खानी करने के आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी को घर में बिना अनुमति प्रवेश करने तथा नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत ने अभियुक्त को कुल 8 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

घटना पद्मनाभपुर पुलिस चौकी अंतर्गत 27 अक्टूबर 2020 की रात की है। पीड़ित 12 वर्षीय छात्रा घर में सो रही थी। उसी कमरे में किशोरी का मौसा भी सोया हुआ था और मौसी व नानी अलग कमरे में सो रहे थे। रात तकरीबन 2 बजे मोहल्ले का युवक सलील पटेल उर्फ पाजी (19 वर्ष) घर में घुस आया और पलंग पर सो रही किशोरी के साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने लगा। दौरान आरोपी ने किशोरी के कपड़ों को उतारने का प्रयास किया। जिससे किशोरी की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया। शोर से घर के अन्य सदस्यों की नींद खुलने पर आरोपी मौके पर खड़ा पाया। दूसरे दिन युवक की इस हरकत की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त सलील पटेल उर्फ पाजी (19 वर्ष) को दफा 457 के तहत 3 वर्ष कारावास व पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अभियुक्त को कुल 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।