दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग से छेड़छाड़ करने और उसे ब्लेकमेल कर 7 लाख रुपए वसूल करने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया है। आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए कुल 9 वर्ष के कारावास व 4 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। आरोपी नयापारा निवासी शुभम राजपूत (22 वर्ष) गांव की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करता था। उसने किसी प्रकार छात्रा की फोटो हासिल कर ली थी और उसे परिवार वालों को दिखाने की धमकी देकर ब्लेकमेल करने लगा था। 1 अगस्त 2018 से 11 नवंबर 2019 के बीच युवक ने छात्रा से जेवरात सहित 7 लाख रुपए की किश्तों में हासिल कर ली थी। परेशान छात्रा ने बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत व जांच के पश्चात पुलिस ने आरोपी शुभम राजपूत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह ने अभियुक्त शुभम को नाबालिग से अश्लील छेड़खानी करने, ब्लेकमेल करने, धमकाने के आरोपों के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 506(2) के तहत 3 वर्ष कारावास, दफा 354 घ के तहत 3 वर्ष कारावास व दफा 386 के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

